Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले वैसे पारा शिक्षकों, जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए झारखंड सरकार अंतिम Counseling आयोजित करेगी।
इससे संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने एक नया रूल लाया है, जिसे कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है।
झारखंड गजट के अगले अंक में जनसाधारण की जानकारी के लिए इसे प्रकाशित किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने Counseling में शामिल होने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है उनके लिए आखिरी राउंड के Counseling का आयोजन झारखंड सरकार करेगी।
High Court ने राज्य सरकार को अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश मिश्रा एवं अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की। याचिकाकर्ता नईमीशलम अंसारी एवं अन्य की ओर से High Court में याचिका दाखिल की गई थी।
अक्टूबर 2023 में इससे संबंधित एक मामले में High Court ने राज्य सरकार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था।
कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित बताया था। कोर्ट ने उस मामले में प्रतिवादी अभ्यर्थी जो पारा शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन दिया था और वे अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उनके लिए अतिरिक्त काउंसिल कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
इसी से संबंधित एक अन्य मामले में झारखंड सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी। बता दें कि एकल पीठ में सुनवाई के दौरान पूर्व में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2015 की प्राथमिक शिक्षक में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब कोई काउंसलिंग नहीं की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए उनका Consideration नहीं किया जाएगा। इस पर याचिकाकर्ता पारा शिक्षकों की ओर से एकल पीठ से कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करने का निर्णय गलत है।