रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को छठी JPSC में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के मेरिट को कंसीडर करते हुए उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किए जाने से संबंधित चंदन कुमार और गौतम कुमार की अपील याचिका की सुनवाई हुई। Court ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
हाई कोर्ट (High Court) की एकल पीठ ने जून 2021 में JPSC द्वारा रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किए जाने को सही ठहराया था।
याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका कैडर आवंटन उन्हीं की रिजर्व कैटेगरी (Reserve Category) में होना चाहिए था।
याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी को बताने को कहा है कि कैसे उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी में किया जाना अनुचित है।
JPSC ने बताया कि नियम के अनुसार ही उनका कैडर आवंटन अनारक्षित श्रेणी (Allotment Unreserved Category) में किया गया है।