रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को रांची के अपर बाजार स्थित कॉमर्शियल भवनों (Commercial Buildings) के बेसमेंट में दुकान चलाने एवं अपर बाजार (Upper Market) में संकरी गली के जाम की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में रांची नगर निगम के शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता को अपना प्रत्युत्तर देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
6 लोगों को अवैध रूप से बनाए गए स्ट्रक्चर को तोड़ने का आदेश पारित
रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से अधिवक्ता LCN शाहदेव ने पैरवी की।
निगम ने दाखिल शपथ पत्र में बताया है कि करीब 6 लोगों को अवैध रूप से बनाए गए स्ट्रक्चर को तोड़ने का आदेश पारित किया गया है।
इनमें से कुछ लोगों ने निगम के इस आदेश के खिलाफ RRDA के ट्रिब्यूनल (Tribunal) में अपील दायर की है।
नक्शा के अनुरूप नहीं बने भवनों को रेगुलराइज करने के लिए राज्य सरकार एक पॉलिसी ला रही है।
इसका ड्राफ्ट प्रपोजल (Draft Proposal) बनाया जा रहा है, यह अभी नहीं बन सका है।
सेंटर फॉर RTI की ओर से जनहित याचिका दाखिल
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि कोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में क्या कार्रवाई की गई है।
उसकी अद्यतन स्थिति कोर्ट ने सचिव, नगर विकास विभाग, रांची SSP एवं ट्रैफिक SP से मांगी थी।
अपर बाजार में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए। DG फायर को भी कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अपर बाजार के क्षेत्र में कितने भवनों में आग से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं।
मामले को लेकर सेंटर फॉर RTI की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।