झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को वर्ष 2021 के मधुपुर उपचुनाव (Madhupur By-election) के दौरान BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) पर गलत ट्वीट (Tweet) करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांच प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई न्यायमूर्ति (Justice) गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई।

झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई Jharkhand High Court will hear the petition of MP Nishikant Dubey on February 15

गलत ट्वीट को लेकर देवघर टाउन थाना में हुई थी FIR

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार (State Government) की ओर से जवाब दाखिल करने के समय लिया गया था लेकिन मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।

इस पर कोर्ट (Court)ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

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उल्लेखनीय है कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट को लेकर देवघर (Deoghar) टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR) हुई थी।

इसके बाद सांसद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि घटना के 6 माह बाद FIR की गई है।

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