Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) की दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई।
जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सक्षम बेंच को भेजने का निर्देश दिया। दूसरी ओर हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की CBI की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) आ चुका है।
2022 को बंधु तिर्की को तीन साल की सजा हुई थी
CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च, 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी।
CBI ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/2010 दर्ज की थी। 16 जनवरी, 2019 को आरोप गठित किया गया था।
मामले में CBI की ओर से CBI के तत्कालीन एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन DC राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई थी जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज कराई गई थी।