रांची: Jharkhand High Court में शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार (Dr. Pradeep Kumar), उनके भाई राजेंद्र कुमार सहित तीन आरोपितों की क्रिमिनल रिवीजन (Criminal Revision) की सुनवाई हुई।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से समय देने का आग्रह किया गया। कोर्ट (Court) ने याचिकाकर्ता के आग्रह को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई 11 अप्रैल निर्धारित की है।
धर्मेंद्र कुमार धीरज की डिस्चार्ज पिटीशन ED कोर्ट ने 2019 में खारिज कर दी
दवा घोटाला मामले (Drug Scam Cases) में आरोपित डॉ प्रदीप कुमार, उनके भाई राजेंद्र कुमार एवं व्यवसाई धर्मेंद्र कुमार धीरज की डिस्चार्ज पिटीशन ED कोर्ट (ED Court) ने वर्ष 2019 में खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से ED कोर्ट द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
पैसे का कोई लेन-देन का मामला नहीं बनता
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। दवा एवं अन्य सामान की खरीद के लिए उन्होंने केवल स्वीकृति प्रदान की थी। पैसे का कोई लेन-देन का मामला नहीं बनता है।
मामले को लेकर CBI ने डॉ प्रदीप कुमार एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके आधार पर ED ने भी इनके खिलाफ ECIR 2-2018 दर्ज किया है।