Sahibganj Child Trafficking Case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपित कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील की सुनवाई मंगलवार को हुई।
मामले के अनुसंधानकर्ता (IO) कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों बच्चों को बरामद करने मामले में हुई कार्रवाई के संबंध में पूछा। इसपर उनकी ओर से गुमशुदा बच्चों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
इसपर कोर्ट ने साहिबगंज एसपी को बुधवार को अदालत में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कुलदेव साह की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाल एवं दीपक साहू ने पैरवी की।
कुलदेव साह व वीरेंन साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने Sahibganj Court में बेटे की Child Trafficking करने को लेकर कम्प्लेन केस संख्या 148/2022 दर्ज कराई थी। उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है।