Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में देवघर AIIMS में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।
सुनवाई के दौरान डीजी फायर अनिल पालटा कोर्ट में वर्चुअल रूप से हाजिर हुए। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि देवघर AIIMS में फायर फाइटिंग के लिए फिनलैंड से दो Hydraulic मशीन आयेगी, जो 24 तल्ला से ऊंचे भवनों में आग लगने पर आग बुझाने में सक्षम रहेगी।
फिनलैंड से यह Hydraulic मशीन 24 माह में देवघर AIIMS आयेगी। इस पर 26 करोड़ 85 लाख रुपये लागत आयेगी। इस संबंध में टेंडर निकाला गया था।
इस पर कोर्ट ने DG फायर से पूछा कि यदि इस बीच किसी तरह की दुर्घटना देवघर एम्स में होती है तो कैसे निपटेंगे। इस पर उनकी ओर से कहा गया कि तत्काल ऐसी दुर्घटना से निपटने के लिए करीब 15 छोटी मशीनें लायी जायेंगी।
इस पर कोर्ट ने DG फायर को निर्देश दिया कि वह कही गई इन बातों को शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल निर्धारित की है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
कोर्ट ने पेयजल स्वच्छता विभाग को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। AIIMS देवघर की ओर से कहा गया है कि उन्हें प्रतिदिन तीन मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है, पेयजल विभाग इसे कैसे मुहैया करायेगा।
ऊर्जा विभाग (Department of Energy) को भी कोर्ट ने देवघर AIIMS में बिजली उपलब्ध कराने के लिए किये जा रहे उपायों के बारे में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
दूसरी ओर, कोर्ट ने देवघर DC को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह देवघर AIIMS के कर्मियों के बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित करने को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं।