रांची: झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में RIMS में Twitter (शिक्षक) के पद को तीन साल की समय सीमा निर्धारित करने के लिए रेखा शर्मा एवं अन्य की दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
तीन साल की अवधि निर्धारित की
याचिका में कहा गया है रिम्स में उनकी नियुक्ति ट्विटर पद पर हुई थी। उस समय ट्विटर पद के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। बाद में रिम्स ने नियम बनाकर ट्विटर पद के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित की। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस विज्ञापन से उनकी नियुक्ति हुई है उसमें ट्विटर पद के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं थी।
सुनवाई करने का निर्देश
रिम्स में ट्विटर (शिक्षक) के पोस्ट को तीन साल की अवधि निर्धारित करने के खिलाफ दायर डॉ धर्मेंद्र सिन्हा एवं अन्य एवं डॉ विशाल कुमार की याचिका को कोर्ट ने रेखा शर्मा एवं अन्य की याचिका से अलग करते हुए उसकी अलग से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की।
उल्लेखनीय है कि इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने Dental Council of India एवं Jharkhand Dental Council को नोटिस जारी किया था।