झारखंड हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामले में सरकार से चार सप्ताह में विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा

News Aroma Media
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RANCHI/रांची: मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए तबरेज अंसारी के परिजनों की ओर से दायर सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से इस तरह की घटनाओं को रोकने और और पीड़‍ितों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी।

अदालत ने सरकार से पूछा है कि तहसीन पूनावाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का राज्य में कितना पालन किया गया है।इस मामले के पीड़ि‍त के परिजनों के पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में विस्तृत जानकारी हाई कोर्ट पेश करने को कहा है।

वहीं अदालत ने इस बिंदु पर भी जवाब मांगा है कि मॉब लिंचिंग के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और इस तरह की घटनाओं की मॉनिटरिंग सरकार किस तरह से कर रही है, यह जवाब दाखिल कर बताया जाए।

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उल्लेखनीय है कि सरायकेला में जून 2019 में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए तबरेज अंसारी के चाचा मकबूल आलम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में पूरे मामले की सीबीआइ जांच कराने का आग्रह किया है।

इस मामले में सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कुछ लोगों ने तबरेज की पिटाई की थी।

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