रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शोकॉज जारी किया है।
अदालत ने पूछा है कि अब तक क्यों नहीं कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
2016 में शिक्षक नियुक्ति का निकला था विज्ञापन
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को आठ सप्ताह में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद प्रार्थियों की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
बता दें कि वर्ष 2016 में जेएसएससी की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था।