जमशेदपुर: कोवाली में शादीशुदा महिला के घर में घुसकर रेप (Rape) का प्रयास करने के आरोपी कंचन दास को एडीजे-4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया- इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी। लेकिन अदालत के समक्ष आरोपी पर दुष्कर्म के प्रयास करने का आरोप साबित नहीं हुआ।
खुद को बचाकर दूसरे कमरे चली गई
अदालत ने आरोपी को आपत्तिजनक हरकत (Offensive act) करने का दोषी पाया। पीड़िता ने कोवाली थाने में दी गई शिकायत में बताया- 23 नवंबर 2019 की रात 10.30 बजे कोवाली के छोटा हड़ियान गांव का रहने वाला कंचन दास उसके घर में घुस आया और दुष्कर्म का प्रयास किया। वह किसी तरह खुद को बचाकर दूसरे कमरे चली गई।
शोर मचाने पर पड़ोसी दीपक महतो पहुंचे और कंचन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। कंचन (Kanchan) घटना के कुछ दिन पहले से महिला को बात करने के लिए उकसा रहा था।