जमशेदपुर : कुरकुरे दिलाने के नाम पर भांजे की पत्थर से कूचकर की हत्या, कोर्ट में दोषी करार

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जमशेदपुर: कदमा के रामजनम नगर रोड नंबर 6 में 12 दिसंबर, 2018 को कुरकुरे दिलाने के नाम पर भांजे की पत्थर से कूचकर हत्या करने के मामले में एडीजे 13 की अदालत ने गुरुवार को मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष को दोषी करार दिया है।

इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 जनवरी को होगी। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर हैं। उन्हें सरकारी गवाह के रूप में डालसा की ओर से नियुक्त किया गया है।

शुभम का शव आरआइटी थाना क्षेत्र के प्लेटिनम टावर के पास से बरामद किया गया था। 12 दिसंबर की शाम आदित्यपुर बाबाकुटी का रहने वाला अनिकेत अपनी बहन शारदा के घर पर शाम 5.30 बजे आया हुआ था।

उसने अपने तीन साल के भांजे शुभम शोर्य को कुरकुरे दिलाने के बहाने घर से लेकर गया था। उसके बाद उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी।

इसके पहले उसने हाथ और पैर को भी तोड़ दिया था। शव बरामद करने के साथ-साथ पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना पत्थर और कपड़े भी बरामद किये थे।

ठीक तीन दिनों के बाद ही शुभम का जन्मदिन था। घर में इसकी तैयारी जोरों पर चल रही थी। माता शारदा और पिता धर्मेंद्र मिश्रा जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए थे।

अनिकेत की बात करें तो वह कदमा इसीसी फ्लैट में टेरियर सिक्योगिटी में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। घटना के दिन ड्यूटी के बाद उसका सुपरवाइजर के साथ भी विवाद हुआ था।

उसे काम से निकालने की भी नौबत आयी थी। लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार कर लिया था। इसके बाद वह सीधे अपनी बहन के घर पर चला गया था।

शादी के पहले अपनी बहन शारदा पर उसने हंसुआ से हमला किया था। घटना के बाद शारदा को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था।

अनिकेत ने तब कहा था कि उसके माता-पिता बहन को ज्यादा प्यार करते हैं मुझे नहीं। इसी को लेकर उसका स्वभाव बदला हुआ था।

कदमा के रामजनम नगर रोड नंबर 6 के रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा मूल रूप से सहरसा के चेरौआ के रहने वाले हैं। उनका साला अनिकेत मिश्रा उर्फ मुन्ना सहरसा के खजुरी गांव का रहने वाला है।