झारखंड : देह व्यापार मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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जमशेदपुर: मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म एवं देह व्यापार मामले में आरोपी मो. अजीज की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे -5 स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) सुभाष ने बुधवार को खारिज कर दी। घटना 2018 की है।

सहारा सिटी निवासी नानक सेठ के घर में काम करने वाली नाबालिग के साथ उनके कर्मचारी इंद्रपाल सिंह सैनी, इलेक्ट्रिशियन शिव कुमार महतो एवं उसके असिस्टेंट श्रीकांत महतो ने दुष्कर्म किया।

बाद में नाबालिग को देह व्यापार के लिए मजबूर किया।

पीड़िता की मां द्वारा दी गई शिकायत पर अदालत ने धारा 319 के तहत मंत्री के भाई गुड्डू गुप्ता, डीएसपी अजय केरकेट्टा, इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी समेत 22 लोग आरोपी हैं।

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