Swarnarekha river and built houses : जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी तट पर अतिक्रमण कर घर बनाने वाले लगभग 206 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इनके खिलाफ झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण एक्ट (JPLI) के तहत कार्रवाई चलेगी।
संभव है इनके घर भी तोड़े जाएं। सोमवार को रांची स्थित Project भवन में मुख्य सचिव एल ख्यांगते के साथ हुई जिला प्रशासन की बैठक में कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया है।
सरकारी भूमि पर जो 156 नोटिस हुए हैं,उनमें से 140 घर Jamshedpur अंचल क्षेत्र के भुइयांडीह क्षेत्र में हैं।
मानगो अंचल में 16 घर ही हैं। इनमें से मानगो नगर निगम के पुराने वार्ड आठ में तीन और वार्ड 10 में 13 निर्माण शामिल हैं। इसके अलावा दलमा के इको सेंसेटिव जोन में हुए निर्माण भी कार्रवाई के दायरे में हैं।
JPLI वाद मामले प्रावधान के मुताबिक अवैध निर्माण करने वालों को NOTICE का जवाब देना है। अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो दो और नोटिस जारी होगा। इसके बाद आदेश पारित कर घर तोड़ने की कार्रवाई होगी।
यह कार्रवाई जो 156 मामले हैं उनके मामले में होगी।
जहां तक रैयती जमीन पर बने घरों का मामला है, इसमें जमशेदपुर अक्षेस और मानगो नगर निगम बिल्डिंग बॉयलॉज के तहत कार्रवाई करेगा। इसके अलावा दलमा इको सेंसेटिव जोन में जो Factory या अन्य निर्माण हैं, उनके मामले में वन विभाग Notice जारी करेगा।