जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र की एक पांच साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी जगन्नाथ प्रसाद शर्मा को कोर्ट ने गुरुवार को चार साल की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाई।
इससे पहले बीते बुधवार को न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया था। घटना चार अप्रैल 2018 की रात करीब आठ बजे की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर में सोई हुई थी।
तभी जगन्नाथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इस बीच बच्ची रोने लगी तो वह भाग खड़ा हुआ। तब तक पड़ोस की एक महिला की नजर उसपर पड़ गई थी।
उसने बच्ची की मां को इसकी जानकारी दी। बावजूद इसके दूसरे दिन भी जगन्नाथ ने बच्ची के घुसने का प्रयास किया था। उसी बीच घरवालों ने उसे धर-दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया।