जमशेदपुर: दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में अदालत ने तीन को दोषी करार दिया है। ADJ 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
सजा के बिंदू पर फैसला 28 जुलाई को अदालत सुनाएगी। दोषियों में कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह है।
आकाशदीप शर्मा रांची में पदस्थापित एक महिला इंस्पेक्टर का बेटा है। अपहरण, Rape और मारपीट की घटना कोलकाता (Kolkatta) के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती के साथ घटी थी।
घुमाने के बहाने से लाया था कोलकाता से जमशेदपुर
उसे कोलकाता से जमशेदपुर लाया गया था। स्टेशन रोड के एक होटल में उसके साथ दो अन्य ने दुष्कर्म किया था। मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है।
पीड़िता ने 5 अक्तूबर 2018 को साकची थाने में दर्ज कराया था। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि चालक शमशुद उसे 30 सितंबर 2018 को कोलकाता से जमशेदपुर यह कहकर लाया था कि वह घुमाने के लिये लेकर जा रहा है।
ट्रेन (Train) से टाटानगर स्टेशन पर लाने के बाद उसे स्टेशन के पास ही Lodge में लाकर रखे हुये था। इस बीच उसने युवती के साथ तीन दिन बाद Rape किया था।
इस बीच उसके तीन साथी कादिम उर्फ अब्दुल, आकाशदीप और चंदन ने भी युवती के साथ Rape किया। बाद में युवती को मारपीट कर हाथी घोड़ा मंदिर के पास फेंक दिया।