जामताड़ा में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार जुर्माना

News Aroma Media
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जामताड़ा: जामताड़ा में तृतीय जिला जज देवेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित बीजू गोराई को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में दूसरे आरोपित काजल गोराई को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।

सजा के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा जामताड़ा भेज दिया है।

अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह के कारावास काटनी होगी

बताया जाता है कि इन आरोपितों के खिलाफ बागडेहरी थाना में कांड संख्या 37/ 15 दर्ज था। यह प्राथमिकी जयदेव धीवर ने दर्ज कराई थी। घटना 17 अप्रैल, 2015 की है।

घटना के दिन पीड़ित सुरक्षाकर्मी के रूप में तालाब की रखवाली कर रहा था। आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया।

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वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पश्चिम बंगाल स्थित बांकुड़ा अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को भा.द.वि 302 के तहत आजीवन कारावास 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है।

अन्य आरोपित काजल गोराई को 307 भा.द.वि. में 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह के कारावास काटनी होगी। न्यायालय ने आरोपित को सोमवार को ही दोषी करार दिया था।

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