खूंटी: उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को जिले के सभी प्रखंडों में Jharkhand राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर (Camp) के माध्यम से सुगम निबंधन और योजना को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।
उपायुक्त के निर्देश पर प्रत्येक चार पंचायतों पर सुपरवाइजर (Supervisor) की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उनके द्वारा Plan का उचित अनुश्रवण किया जाएगा।
साथ ही प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरन्तर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान (Awareness Campaign) चलाया जा रहा है।
योजना सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिक होगी
किसानों को फसल का नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की है।
योजना में लघु एवं सीमांत रैयत तथा गैर रैयत कृषकों को शामिल किया जाएगा। कृषक न्यूनतम 10 डिसमिल (dm) और अधिकतम पांच एकड़ तक की भूमि के लिए निबंध कर सकते हैं। योजना सभी कृषकों के लिए स्वैच्छिक होगी।
कृषक झारखंड राज्य (Jharkhand State) का निवासी होना चाहिए तथा उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
यह किसानों को प्राकृतिक आपदा (Natural Calamity) के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान है और निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना से भूस्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों ही अच्छादित होंगे। इसके लिए इसी प्रकार के प्रीमियम (Premium) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीफ फसल मौसम 2022 के लिए आवेदन प्रारंभ है।