Imprisonment to Man guilty of Raping : कोडरमा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने शनिवार को नाबालिग को बहला- फुसलाकर ले जाने और जबरन दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपित फरमान खान (Farman Khan) को दोषी पाया और सजा सुनाया है।
अदालत ने दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
नाबालिग लड़की की मां के लिखित आवेदन पर जयनगर थाना में कांड संख्या 115/2022 दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर राम, अधिवक्ता अनवर हुसैन एवं सुधीर कुमार सिंहा नेपैरवी की।जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्तादशरथ यादव और रामेश्वर चंद्र यादव ने दलीलें पेश की।