झारखंड

मारकर घायल करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Koderma News: जान से मारने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले (Case of killing) की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को दोषी मनीष कुमार सिंह (Manish Kumar Singh) (42) निवासी सामंतो पेट्रोल पंप के नजदीक, झुमरी तिलैया को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

सत्रवाद 154/21 में भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा के साथ ही 5 हजार जुर्माना भी लगाया।

मामला वर्ष 14-03-2019 का है। इसे लेकर तिलैया थाना (Tilaiya police station) में प्रिंस कुमार सिंह पिता रविंद्र सिंह, तिलैया ने मामला दर्ज कराया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक व अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडे ने किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश किया

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