कोडरमा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा।
जिसको लेकर प्रधान जिला एवं Sessions Judge सह प्राधिकार के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए सैकड़ों वादों को चिन्हित किया गया है और सभी वादों के पक्षकारों को इस बाबत नोटिस भेजा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सहायता पहुंचाना प्राधिकार का प्रमुख उद्देश्य है और इसके लिए प्राधिकार हमेशा कार्य कर रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निष्पादन के लिए कुल नौ बेंचों का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से पारिवारिक मुकदमे, सुलहनीय आपराधिक मुकदमे के अलावा वन, उत्पाद , विधुत, खनन विभाग, बैंक, BSNL, दावा वाद, मापतौल, नीलाम पत्र व राजस्व से संबंधित मुकदमे सहित अन्य कई प्रकार के सुलहनीय मुकदमों का निष्पादन किया जायेगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, बीमा कंपनियों व बैंकों के पदाधिकारियों व न्यायिक पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी आयोजित की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में एक ओर उन्हें त्वरित न्याय मिल सकेगा, वहीं समय व पैसों की बचत होगी।
विद्युत उपभोक्ताओं को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाना चाहिए
उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित मामलो के निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि लोग लम्बे समय तक मुकदमा लड़ने के बजाय लेन-देन चुकता कर आपसी सुलह के आधार पर मामले का निष्पादन करा लें ताकि Court से मुकदमों का बोझ कम हो सके।
उन्होंने विद्युत विभाग के मामलो पर जोर देते हुए कहा कि इस बार विद्युत विभाग के मामलों में भी न्यायालय द्वारा काफी प्रयास कर विभाग के उच्चाधिकारियों से बातचीत कर वाद समझौता शुल्क भी कम करा दिया गया है, इसका पूरा-पूरा लाभ विद्युत उपभोक्ताओं (Electricity consumers) को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाना चाहिए।