रांची: झारखंड में काेराेना के बढ़ते संक्रमण काे देखते हुए राज्य सरकार ने लाॅकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) काे छह मई सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
पहले यह 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लागू था। आज से नए नियम लागू हुए हैं।
इस बार के लाॅकडाउन में कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई है। रांची में पुलिस अलर्ट पर है। स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत मेन रोड में जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है।
मेन रोड में नियमों का पालन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोपहर तीन बजे तक ही मूवमेंट की इजाजत दी गई है।
इसके बाद अगर सड़क पर लोग घूमते या आंते-जाते दिखाई देते हैं तो उन्हें से निकलने का कारण बताना होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में बुधवार काे हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया।
इससे संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बार के लाॅकडाउन में कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लाॅकडाउन लगाने का असर दिख रहा है। अगले एक सप्ताह में संक्रमण की गति में कमी आएगी।
इन सब को 3 बजे के बाद भी मूवमेंट की छूट
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े काम करने वाले, अंतिम संस्कार, शादी, रेस्टोरेंट से डिलिवरी, प्लेन, ट्रेन, इंटर स्टेट बस सेवा और कोविड से जुड़ा काम करने वाले। साथ ही दंडाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को जारी फोटो युक्त पासधारी।
इन सब को 3 बजे तक ही है छूट
जिन दुकानों और कार्यालयों को दो बजे तक खोलने की छूट है, उससे जुड़े लोग 3 बजे तक मूवमेंट कर सकेंगे।
ये सभी 2 बजे तक ही खुलेंगे
छह मई की सुबह 6 बजे तक लाॅकडान का आदेश प्रभावी रहेगा।
रात के 8 बजे की जगह 5 मई तक सभी दुकानें (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
जन वितरण प्रणाली की दुकान।
आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं।
कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। हालांकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।
ई-कॉमर्स सेवाएं।
जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें।
शराब की दुकानें।
वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज।
भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे
बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय। समाहरणालय। नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय। इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।
ये सभी 2 बजे के बाद भी खुली रहेंगी
हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी
होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।
औद्योगिक व खनन कार्य।
कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय।
कुरियर सेवाएं।
पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं।
सिक्यूरिटी सर्विस।
संक्रमण राेकने के लिए डीसी के आदेश से खाेले गए कार्यालय या दुकानें।