रांची: Unlock 6 Jharkhand झारखंड में संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हेमंत सरकार ने कई ढील दी है। शर्तों के साथ वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गयी है, वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत अन्य शिक्षण संस्थाओं को खाेलने की अनुमति दे दी गयी है।
इसके साथ इंटर स्टेट बसों के परिचालन को भी हरी झंडी दी गयी है। ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है। लेकिन, मंदिर और धार्मिक स्थल पहले की भांति ही बंद रहेंगे।
शुक्रवार को सीएम हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कुछ शर्तों के साथ छूट देने का फैसला लिया गया। इसके तहत अब राज्य में 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे। इनके ऑफलाइन क्लास की स्वीकृति दे दी गयी है। लेकिन, स्कूलों में अधिकतम 4 घंटे ही पढ़ाई हो सकेगी।
स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेगी। कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को भी बड़ी राहत मिली है।
कॉलेज में UG और PG की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अधिकतम 4 घंटे ही कॉलेजों में पढ़ाई होगी। वहीं, स्टूडेंट्स को कम से कम कोरोना का पहला डोज लेकर ही कॉलेज आना अनिवार्य होगा।
वीकेंड लॉकडाउन में मिली छूट
शनिवार की शाम रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।
हालांकि, इस दौरान कुछ शर्तों के साथ छूट दी गयी है। अब वीकेंड लॉकडाउन के दिन यानी रविवार को किराना, सब्जी, फल, रेस्तरां, बार, खाने-पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाएं की दुकानें खुलेंगी।
इसके अलावा अन्य दुकानें पूर्व की तरह बंद रहेंगे। हालांकि, किराना की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी।
कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे
अब कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे। कोचिंग संस्थान में 18 साल से अधिक के स्टूडेंट्स को आने की अनुमति मिली है। लेकिन,कोचिंग के एक कमरे में 50 फीसदी से अधिक स्टूडेंट्स की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। वहीं, टीचर समेत स्टूडेंट्स को कोराेना वैक्सीन का एक डोज लेना अनिवार्य होगा।
ITI, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक संस्था खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। यहां आने वाले स्टूडेंट्स को कम से कम काेरोना टीका लेना अनिवार्य होगा। खुले शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट्स, टीचर समेत अन्य कर्मचारियों का समय-समय पर कोविड टेस्ट किया जायेगा।
गुमला DC ने जारी किया आदेश
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 30 जुलाई से अगले आदेश तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शर्तों के आधार पर सोमवार सुबह 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही होटल, रेस्टॉरेंट रात्रि 10ः00 बजे तक खुला रहेगा।
इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 30 जुलाई से अगले आदेश तक कुछ शर्ताें एवं छूट के साथ विस्तारित कर दिया गया है।
जिसके निदेश के आलोक में साप्ताहांत बंदी (रविवार) को भी कुछ छूट के साथ साप्ताहांत बंदी को जारी रखा गया है। 31 जुलाई शनिवार रात्रि 08 बजे से सोमवार 02 अगस्त सुबह 06 बजे तक साप्ताहांत लॉकडाउन जारी रखा गया है।
रविवार को क्या खुले रहेंगे और क्या रहेंगे बंद
रविवार को सब्जी-फल-किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान रात्रि 08ः00 बजे तक खुली रहेगी। होटल, रेस्टॉरेंट 10ः00 बजे रात्रि तक खुली रहेगी।
स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे। दूध विक्रय केंद्र को बंद से मुक्त रखा गया है।
उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने जिले वासियों से उक्त जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे के बीच में सब्जी-फल-किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान, दूध विक्रय केंद्र, दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादी-विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति है।
उपायुक्त ने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त की अपील
शनिवार रात्रि 08 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक साप्ताहांत लॉकडाउन की अवधि सहित अन्य दिनों में सुबह 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक के अवधि में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने, कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर स्वयं एवं परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोविड दिशा-निर्देश के आलोक में आम नागरिकों से कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 30 जुलाई से अगले आदेश तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नये दिशा-निर्देश के अनुसार शर्तों के साथ पूर्व से प्रतिबंधित कुछ मामलों में संशोधन के साथ छूट दिया गया है।
31 जुलाई से ये आदेश जारी
- झारखंड के सभी 24 जिलों में दूकानें 08ः00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगा।
- होटल, रेस्त्रा एवं बार रात्रि 10ः00 बजे तक खुल सकेंगे। होटल, रेस्त्रा में बैठकर खाने की अनुमति दे दी गई है।
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- झारखण्ड में सभी क्लब को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।
- विद्यालयों में कक्षा 09, 10, 11 और 12 में ऑफलाईन पठन-पाठन का कार्य अपराह्न 12ः00 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है।
- पठन-पाठन का कार्य अधिकतम 04ः00 घंटे के लिए निर्धारित की गई है। इसके साथ ही ऑनलाईन शिक्षा भी जारी रहेगी। ऑफलाईन शिक्षा के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी।
- कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में स्नात्तक एवं स्नात्कोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षा खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पूर्व की तरह ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी।
- सभी विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी छात्र-छात्राओं को कोरोना का पहला डोज अनिवार्य रूप से लेना होगा।
- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र/कौशल विकास केन्द्र/पॉलिटेक्निक संस्थान को खोलने की अनुमति दी गई है। इन संस्थानों में ऑफलाईन एवं ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगा।
- झारखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्थान में पठन-पाठन की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। कोचिंग संस्थान के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कम से कम एक टीका (प्रथम डोज) लेना अनिवार्य होगा।
- खुले शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों सहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर कोविड टेस्ट किया जाएगा।
- कक्षा 09 से नीचे के सभी शैक्षणिक संस्थान पूर्व की तरह बंद रहेंगे। 09 से नीचे के विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ववत्त बंद रहेंगे। लाभुकों को खाद्य सामग्री एवं अन्य सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- खुले स्थानों में 100 व्यक्ति से अधिक लोगों का इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा तथा बंद स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
- धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च गिरजा, गुरूद्वारा श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
- मेला प्रदर्शनी, जुलूस, सभा पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी सरकारी एवं निजि कार्यालय शत-प्रतिशत मानव संसाधन के साथ खुलेंगे।
- अंतर प्रांतीय परिवहन की अनुमति दी गई है। झारखण्ड राज्य से दूसरे राज्य में जाने या दूसरे राज्य से झारखण्ड आने के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाएं रखना अनिवार्य है।
- उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।