Madhu Koda’s Petition Will be Heard in the Supreme Court : दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री Madhu Koda की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी।
अब मधुपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ Supreme Court पहुंचे हैं। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में सुनवाई 24 अक्टूबर को होनी थी। आज सुनवाई को टाल दिया गया है। अब सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।
क्या कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने…
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है।
प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है।
जान लें कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले (Coal Scam) में दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी।