पलामू में टेलीकॉम टावर लगाने के लिए अब जिला स्तर पर मिलेगी अनुमति

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मेदिनीनगर: टेलीकॉम टावर लगाने के लिए अब जिला स्तर पर अनुमति मिलेगी। पहले राज्य स्तर पर इसकी अनुमति दी जाती थी।

उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को बताया कि अब नये नियम के आधार पर जिला स्तर पर समिति द्वारा टलीकॉम टावर लगाने की अनुमति दी जाएगी।

इसके तहत आवेदन देने के 60 दिनों के अंदर समिति संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर टावर लगाने की अनुमति पर निर्णय लेगी। 60 दिनों से अधिक समय तक लंबित आवेदन स्वत: स्वीकृत माने जाएंगे।

इसे लेकर जिला समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समय पर आवेदनों की जांच कर निष्पादन करने का निर्देश दिया है।

टावर के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ नगरपालिका क्षेत्र के लिए 20 हजार रुपये प्रति टावर, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपये प्रति टावर व ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए 10 हजार रुपये प्रति टावर की राशि निर्धारित है।

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आवेदन अस्वीकृत होने पर पांच हजार की कटौती कर बाकी राशि वापस कर दी जाएगी।

यूआईडी के डीपीओ उदय ने बताया कि टावर कंपनियों द्वारा टावर लगाने के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है।

इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के निर्देशानुसार आवेदन की विवरणी एवं संलग्न दस्तावेज की जांच जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति द्वारा की जाएगी।

आवेदनों की जांच एवं भौतिक सत्यापन के लिए आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदनों को उपायुक्त के आईडी से गठित प्राधिकारों के आईडी में फॉरवर्ड किया जाएगा और 60 दिनों के अंदर आवेदन का निष्पादन करना है।

डीसी ने टेलीकॉम कमेटी के सदस्य सह संयोजक सह सामान्य शाखा प्रभारी शैलेश कुमार सिंह एवं समिति के सदस्यों को टावर अधिष्ठापन के लिए प्राप्त कुल 106 आवेदनों को उनके लॉगइन में लंबित आवेदनों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

 

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