पलामू की अदालत ने NDPS एक्ट के दोषी को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

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मेदिनीनगर: प्रधान जिला एवं सत्र सत्र न्यायाधीश पलामू की अदालत ने मादक पदार्थ बरामदगी के एक मामले में 23 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

सात जुलाई. 2000 को सतबरवा पुलिस ने गांव पोची निवासी ओम प्रकाश साव के घर से 25 किलो गांजा बरामद होने के बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना प्रभारी रूपेश कुमार दुबे ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर साव के घर छापेमारी की थी और उसके घर से 25 किलो हशीश बरामद किया था।

इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इस मामले के बाकी आरोपितों के खिलाफ जांच की जा रही है।

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