गिरिडीह: गिरिडीह कोर्ट ने मां-बेटे को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। इसी के साथ आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। मां कविलाश देवी और बेटे सुरेश कोल्ह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
क्या थी घटना
घटना 2020 की है। बगोदर के कोल्हरिया गांव में बिजली के पोल में आई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक बिजली मिस्त्री (Electrician) कुछ काम कर रहा था। तो बिजली मिस्त्री के साथ मां-बेटे का विवाद हुआ।
विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपी मां-बेटे ने बिजली मिस्त्री की हत्या कर दिया। हत्या की घटना के बाद मामले में मृतक की पत्नी ने बगोदर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में दोनों माँ और बेटे को सजा हुई।