Traffic police in the capital Ranchi: राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर चार पहिया वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, जिन चालकों के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल, या दोनों हो सकते हैं।
अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रांची ट्रैफिक पुलिस के SP सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया, “नशे में वाहन चलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकता है। हमारा लक्ष्य सख्ती से नियमों का पालन करवाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।”
पुलिस ने मोरहाबादी, लालपुर, रातू रोड, कांके रोड और महात्मा गांधी मार्ग जैसे व्यस्त इलाकों में चेकिंग पॉइंट्स स्थापित किए थे। अभियान के दौरान कई वाहनों की जांच की गई, और संदिग्ध चालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया। जिन वाहन चालकों के नशे में होने की पुष्टि होगी, उनके वाहन जब्त किए जा सकते हैं, और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंता का विषय
रांची में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में रांची जिले में 73 सड़क हादसे हुए, जिनमें 45 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से कई हादसे नशे में वाहन चलाने और तेज रफ्तार के कारण हुए। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। उदाहरण के तौर पर, अक्टूबर 2024 में भी रांची पुलिस ने इसी तरह का अभियान चलाया था, जिसमें दो दर्जन वाहन चालकों की जांच की गई थी।
SP (ट्रैफिक) ने बताया कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, खासकर सप्ताहांत और त्योहारी सीजन में, जब नशे में वाहन चलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।