978 Teachers of Government Schools Transferred in Jharkhand: झारखंड के सरकारी स्कूलों के 978 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला (Inter district transfer) कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसका आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है।
बता दें कि जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित कक्षा एक से पांच और स्नातक प्रशिक्षित कक्षा छह से आठ के शिक्षकों की विशेष परिस्थिति में तबादले के संबंध में Online शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगा गया था।
आवेदनों पर विचार के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्यस्तरीय स्थापना समिति ने दो जुलाई को बैठक की थी। इसमें लिये गये निर्णय के आलोक में कुछ शर्तों के साथ शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है।
इन शर्तों पर हुआ है तबादला
शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गयी हैं। इन शर्तों में कहा गया है कि नये जिले में स्थानांतरित शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान पर वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पहले कार्यरत थे। स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नवपदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान और Grade में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगी। नवपदस्थापित जिला में समान वेतनमान और ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित की जायेगी।
वहीं, स्थानांतरित शिक्षकों की सूची में अगर कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते हैं, जिनकी सेवा नियमित नहीं है या जो विधिवत नियुक्त नहीं हैं, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जायेगा।
शर्तों में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरित शिक्षकों की सूची में अगर ऐसे शिक्षक हों, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, तो उन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के बाद ही प्रभावी होगा।
शर्तों में कहा गया है कि विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षकों को स्थानांतरित जिले में योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरित जिला में शिक्षकों के पदस्थापन के क्रम में विभागीय संकल्पों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा।