झारखंड

अगस्त के तीसरे सप्ताह तक होगा संवैधानिक संस्थाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति, सरकार ने हाई कोर्ट में…

इस पर कोर्ट ने 6 अगस्त की तिथि निर्धारित करते राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Recruitment : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग (Human right Commission) के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भर लिए जाएंगे।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि इन पदों के लिए अगस्त माह तक नियुक्ति  प्रक्रिया (Recruitment Process) पूरी कर ली जाएगी।

इस पर कोर्ट ने 6 अगस्त की तिथि निर्धारित करते राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई।

बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद तीन से पांच साल से खाली पड़े हैं लेकिन इन्हें अब तक भरा नहीं जा सका है। इसे जल्द भर जाए।

कोर्ट ने शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त सहित कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर टाइम फ्रेम की अवधि कम करने को कहा था।

इसके आलोक में राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, ह्यूमन राइट कमीशन (Human Right Commission) के चेयरमैन (Chairman) के पद पर नियुक्ति के लिए टाइम फ्रेम प्रस्तुत किया गया।

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