गिरिडीह: समाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आठ लोगों के खिलाफ धारा 153 ए के तहत स्थानीय प्रशासन ने मुकदमा चलाने की सिफारिश की है।
बताया गया कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें आठ लोगों के खिलाफ अभियोजन चलने स्वीकृति मांगी है।
इनमें गुरदेव यादव, रंजीत मिर्धा, जगदीश साव, महेंद्र तिवारी, धनंजय यादव, शिव प्रसाद सोनार, दुलार तिवारी एवं जितेंद्र ठाकुर शामिल हैं।
मामला बगोदर थाने का वर्ष 2020 अक्टुबर का है। संबंधित प्राथमिकी बगोदर थाना के सअनि विजयकांत यादव के लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी।मामला दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान का है।
बताया गया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकथाम के लिए भीड़ न लगाने और डीजे नहीं बजाने को लेकर है।
सरकार के निर्देश के बावजूद आदेश का उल्लंघन कर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गाना बाजने को लेकर कांड दर्ज किया गया था।
अब झ्स मामले की जांच के बाद डीसी ने इस मामले के प्राथमिकी के नामजद के विरूद्घ धारा 153ए के तहत अभियोजन चलाने के स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।