Tilak Sahu Sentenced to 8 years Imprisonment : रांची प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट ने दोषी तिलक मन साहू (Tilak Man Sahu) को मंगलवार को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तिलक मन साहू प्रतिबंधित माओवादी संगठन (MCC) का एरिया कमांडर था । इसके खिलाफ पालकोट थाना में कांड संख्या 5/2002 दर्ज किया गया था।
इस केस का Trial Prevention of Terrorist Act के तहत चला। इस केस में पुलिस की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, जिसमें पूर्व DGP एमवी राव की गवाही भी शामिल थी।