जमीन घोटाला मामले के आरोपी इरशाद की जमानत याचिका खारिज

धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन (Rajeev Ranjan) की अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला (Land Scam) मामले के आरोपित मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

News Aroma
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Bail Plea of ​​Irshad Accused in Land Scam Case Rejected: धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन (Rajeev Ranjan) की अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला (Land Scam) मामले के आरोपित मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को ED ने गिरफ्तार किया था।

इससे पहले 15 अप्रैल को ED ने JMM नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। मो. इरशाद की ओर से गत 15 जून को जमानत याचिका दाखिल की गयी थी।

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