BDO को घूस लेने के जुर्म में सुनाई गई 4 साल की सजा

रिश्वत लेने के आरोप में दुमका जिले के रानेश्वर के BDO शिवाजी भगत को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना (Fine) भी लगाया।

Central Desk

BDO sentenced to 4 years Imprisonment for Taking Bribe : रिश्वत लेने के आरोप में दुमका जिले के रानेश्वर के BDO शिवाजी भगत को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना (Fine) भी लगाया।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

बताते चलें मामला 2010 का है, उस समय BDO शिवाजी भगत जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड में BDO सह CO के पद पर पदस्थापित थे।

नाला थाना क्षेत्र के ताराचंद मंडल से एक जमीन के मामले में बतौर घूस 40 हजार रुपए लेते ACB की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार (Arrest) किया था। इस मामले में रानेश्वर बीडीओ को सजा सुनाई गई है।