Action will be taken Against Single use Plastic: राजधानी रांची में साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूत करने और सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर पूर्ण रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। निगम ने उप प्रशासक के निर्देश पर कई नियम लागू किए हैं और सख्ती से उनके पालन की हिदायत दी है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डस्टबिन नहीं रखने और प्रतिबंधित प्लास्टिक (कैरी बैग) का उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इंफोर्समेंट टीम (Enforcement Team) को जिम्मेदार बनाया गया है।
कोटपा एक्ट उल्लंघन पर होगी कारवाई
इंफोर्समेंट टीम शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की जांच करेगी और कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर भी कारवाई करेगी। इसके अलावा जलाशयों और तालाबों में गंदगी फैलाने और कूड़ा जलाने जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं सड़कों के किनारे रखी निर्माण सामग्री को जब्त करने और अतिक्रमण रोकने के लिए भी निगम ने सख्त निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन पर मौके पर जुर्माना न लगाकर चालान जारी करें। जुर्माने का भुगतान डिजिटल मोड से किया जाएगा।
चार जोन में बंटा कार्यक्षेत्र
नगर निगम (Municipal Council) क्षेत्र को चार जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में चार इंफोर्समेंट अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक प्रबंधन नियमावली के अनुसार कार्य करेंगे। अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से पहले साउंड सिस्टम के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
इंफोर्समेंट टीम दो शिफ्टों में काम करेगी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक होगी। सभी जोन की टीमों को हर दिन अपने कार्यों की रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।