Ranchi Arms License: रांची जिला प्रशासन ने 214 आर्म्स लाइसेंस (Arms License) को रद्द कर दिया है। रांची DC सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा (Rahul Kumar Sinha) ने SSP रांची की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 176 शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द किये हैं।
इन लाइसेंसधारियों ने बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी न तो हथियार जमा किये न छूट के लिए आवेदन जमा किया था।
इसके अलावा स्वेच्छा से, लाइसेंसधारियों की मौत के बाद License Surrender एवं या पूर्व में शस्त्र जमा करने पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 38 लाइसेंस रद्द किया गया।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर रांची जिला के सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने शस्त्रों को थाना/ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कराने को कहा गया था।
इसको लेकर अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कई तिथियों को सूचित किया गया था, जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं किये, उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई।
लाइसेंसधारियों से शस्त्र (Weapons) जमा नहीं करने पर व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी। विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों में विज्ञापन के माध्यम इस संबंध में जानकारी भी प्रकाशित की गयी थी।
स्पष्टीकरण नहीं देने वाले 212 लाइसेंसधारियों के नाम, पता एवं लाइसेंस संख्या का विज्ञापन छपवाकर जवाब समर्पित करने का अंतिम मौका भी दिया गया था।
बार-बार Notice के बावजूद उदासीनता दिखानेवाले 176 लाइसेंस धारियों के लाइसेंस को विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए रद्द कर दिया गया है।