Supreme Court Decision on Assistant Teachers : Supreme Court ने Jharkhand में सहायक शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher Recruitment) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास उम्मीदवारों को इस भर्ती में कोई मौका नहीं मिलेगा।
CTET पास उम्मीदवारों को बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से JTET पास उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है तो वहीं CTET पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ है।
बताते चलें इससे पहले Jharkhand High Court ने अपने आदेश में CTET अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में अब सिर्फ JTET अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं।
इस मामले में प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। वहीं, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने की।