महिला से 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में अदालत का बड़ा फैसला

Digital Desk
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Jharkhand  News: सोनुवा थाना के सब इंस्पेक्टर घनश्याम दास को रिश्वत लेने के आरोप में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है।

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने घनश्याम दास को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

जनवरी 2020 में सोनुवा निवासी शकुंतला पान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( ACB ) जमशेदपुर में शिकायत दर्ज कराई थी।

शकुंतला पान के देवर राकेश दास का एक मामला सोनुवा थाना में चल रहा था।

इसी मामले में मदद करने के नाम पर सब इंस्पेक्टर घनश्याम दास ने बार-बार रिश्वत की मांग की।

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रंगे हाथों पकड़ा गया था घनश्याम दास

शिकायत के बाद ACB की टीम ने जाल बिछाया। शकुंतला पान ने जैसे ही घनश्याम दास को 10 हजार रुपये रिश्वत दी, ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

अदाल का फैसला

मामले में अदालत ने घनश्याम दास को दोषी करार दिया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

सख्त कार्रवाई का संदेश

यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है।

प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी जनता का शोषण करने की हिम्मत ना करे।

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