Hemant Soren MP-MLA did not Appear in the Court: ED के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) शुक्रवार को भी MP-MLA के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं हुए।
हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए CRPC की धारा 205 की पिटीशन दाखिल की गयी है। मामले में अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई निर्धारित की है।
इस मामले में हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ED ने कोर्ट में एक आवेदन दिया है। इसपर सुनवाई लंबित है। इससे पूर्व 3 जून को CJM कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला MP-MLAकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
पूर्व में CJM कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से CJM कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ED की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।
क्या है मामला
ED ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ CJM कोर्ट में ED ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को CJM कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान ED ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ED ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था।
आठवें समन पर 20 जनवरी और 10वें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। ED का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।