Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मुख्यमंत्री Hemant Soren द्वारा समन की अवहेलना मामले में MP-MLA कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली क्रिमिनल रिट पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी।
मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
Hemant Soren की ओर से कहा गया है कि ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन के ED के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ED ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था।
ED की ओर से संबंध की अवहेलना मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। CJM Court ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था लेकिन वे कई तिथियों पर CJM कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि, बाद में यह मामला MP-MLA Court स्थानांतरित हो चुका है लेकिन हेमंत सोरेन पिछली तिथि को भी एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
इस संबंध में ED की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 CJM कोर्ट में दाखिल की गई थी। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ED ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ED के समन की अवहेलना है।