PESA Rule in Jharkhand : गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (CM Champai Soren) ने पेसा नियमावली (PESA Rule) लागू करने को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की। नियमावली को लागू करने के प्रति सीएम अत्यंत गंभीर हैं।
मुख्यमंत्री के समक्ष झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की ओर से ‘पेसा-एक परिचय व रोड मैप’ विषय पर पावर पॉइंट प्रजेंटेशन दिया गया।
मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री व अधिकारियों के बीच राज्य में शीघ्र पेसा कानून लागू किया जा सके, इसके लिए कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, निदेशक पंचायती राज निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
नियमावली केमहत्वपूर्ण प्रावधान
● ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेगी सरकार।
● ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान करेंगे।
● आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम सभा की सहमति की बाध्यता होगी।
● पुलिस की भूमिका निर्धारित करते हुए किसी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी ग्राम सभा को देने की बाध्यता तय की गई है।
● ग्राम सभा को आदिवासियों की जमीन वापस करने का अधिकार भी दिया गया है।
● ग्राम सभा विधि व्यवस्था को लेकर 10 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक दंड भी लगा सकेगी।
● दंडित व्यक्ति को अपील करने की भी शक्ति प्राप्त होगी।