दादा-दादी के हत्यारे पोते को कोर्ट ने माना दोषी, 31 को सुनाई जाएगी सजा

Central Desk
1 Min Read

Ranchi Civil Court: अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को दादा-दादी की हत्या (Murder) करने के आरोपित पोते मंगलू उरांव को अदालत ने दोषी करार दिया है।

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की है।

सरहुल (Sarhul) पर्व मनाने के नाम पर पैसा नहीं देने पर पोते से दादा-दादी की हत्या कर दी थी। पैसा नहीं मिलने पर उसने आवेश में आकर इस घटना को अंजाम दिया था।

उल्लेखनीय है कि बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा पंचायत (Ghaghra Panchayat) स्थित कैरो गांव में 22 साल के पोते मंगलू उरांव ने बूढ़े दादा मंगरा उरांव और दादी चरिया की हत्या (Murder) 14 अप्रैल 2021 को कर दी थी।

Share This Article