CM Hemant Soren case: ED के समन की अवहेलना मामले में CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर याचिका पर MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई।
मामले में ED की ओर से एक बार फिर से Court से समय की मांग की गयी। कोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गयी है।
मुख्यमंत्री की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए CRPC की धारा 205 के तहत याचिका दायर की गयी थी। इससे पूर्व तीन जून को CJM कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला MP-MLAकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
पूर्व में CJM कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से CJM कोर्ट के समन आदेश को High Court में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ED की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।
क्या है मामला
ED ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के खिलाफ CJM कोर्ट में ED ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को CJM कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान ED ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ED ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। ED का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।