अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति को सुनाई तीन साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति सुधीर कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Central Desk
1 Min Read

Husband Guilty of Torturing Wife for Dowry : न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के दोषी पति सुधीर कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। इस मामले के अन्य आरोपितों को Court ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुधीर पर उसकी पत्नी अपराजिता ने दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) का आरोप लगाते हुए वर्ष 2019 में चुटिया थाना के मामला दर्ज करवाया था।

Share This Article