भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सुनील गंझू और लोकन गंझू को अदालत ने सुनाई 8-8 साल की सजा

रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के न्यायायुक्त सह पोटा मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने शुक्रवार को भाकपा माओवादी (CPI Maoist) के एरिया कमांडर सुनील गंझू और उसके सहयोगी लोकन गंझू को दोषी पाकर आठ-आठ साल कैद की सजा सुनवाई है।

Digital Desk
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Ranchi Civil Court : रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के न्यायायुक्त सह पोटा मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने शुक्रवार को भाकपा माओवादी (CPI Maoist) के एरिया कमांडर सुनील गंझू और उसके सहयोगी लोकन गंझू को दोषी पाकर आठ-आठ साल कैद की सजा सुनवाई है।

साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त आठ माह की सजा काटनी होगी।

अभियुक्त ट्रायल के दौरान ही लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद सजा सुनाई गई। मामले के विशेष लोक अभियोजक BN शर्मा ने बताया कि दोनों के खिलाफ हजारीबाग के इचाक थाना में साल 2002 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 19 फरवरी, 2002 की मध्य रात्रि को भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने दो लोगों की हत्या की थी।

इसके बाद कई राहगीरों और पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चलाई थी। इसमें कई Police अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। अभियुक्तों का कृत्य देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ था। मामले में वर्तमान डीजीपी अनुराग गुप्ता, Counter Specialist दीपक कुमार वर्मा सहित 18 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।

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