Ranchi Civil Court: रांची अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्रा की कोर्ट ने जानलेवा हमला के मामले में तीनों आरोपियों जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया।
गवाही में सूचक ने बदला बयान
इस मामले में सूचक रमजान ने जगन्नाथपुर थाने में केस दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान सूचक ने पूर्व में दिए बयान से पलटते हुए अलग बयान दिया।
आरोप तय होने के पांच दिन बाद आया फैसला
आरोपियों के खिलाफ 20 फरवरी को आरोप तय किए गए थे। इसके बाद 25 फरवरी को सूचक रमजान समेत दो लोगों की गवाही दर्ज की गई।
गवाही के तीन दिन बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया।