Min Labor Rate : झारखंड में मिनिमम लेबर रेट (Min Labor Rate) में श्रम विभाग ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को 4.14 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब नई दर इसी के अनुसार लागू होगी।
विभाग की ओर से 14 अक्टूबर को ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। भुगतान इसी के आधार पर होगा।
रांची शहरी क्षेत्र में अकुशल मजदूरों की मजदूरी दर पहले 468 रुपये थी। इसे बढ़ा कर 487 रुपये कर दिया गया है।
तीन श्रेणियों में किया गया बंटवारा
विभाग द्वारा तीन श्रेणियों में स्थानों को बांट कर दर की बढ़ोतरी की गई है। इसमें श्रेणी ए में रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र को शामिल किया गया है।
श्रेणी B में अन्य निकाय हैं। श्रेणी सी में वैसे क्षेत्र हैं, जो किसी निकाय में नहीं आते हैं।