नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के दोषी को 7 साल की सजा, ₹12000 का…

Central Desk
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Dhanbad Minor Kidnapping and Raping Case: सोमवार को धनबाद पशुओं के Special Judge प्रभाकर सिंह की अदालत में नाबालिग का अपहरण (Abduction) कर उसके साथ दुराचार करने के शास्त्री नगर धोबाटांड निवासी आरोपी इंद्रकुमार विश्वकर्मा को सात साल कैद की सजा सुनाई।

साथ ही 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। इस केस में Police ने अनुसंधान के बाद 30 अप्रैल 2018 को आरोपी इंद्रकुमार विश्वकर्मा के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया था।

अदालत ने 5 सितंबर 2018 को उसके खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। अभियोजन ने सुनवाई के दौरान 9 गवाहों का परीक्षण कराया था।

इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर 9 फरवरी 2018 को बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी (FIR) के अनुसार, 8 फरवरी 2018 को रात्रि साढ़े बारह बजे आरोपी नाबालिग को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर कर भगा कर रांची ले गया। वहां मंदिर में शादी की। रांची में एक कमरा लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था।

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