ED’s reply filed in court in CM Hemant Soren case: समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के पिटीशन पर MP-MLAके विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी CRPC की धारा 205 के तहत दायर याचिका में EDकी ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की है।
इससे पूर्व तीन जून को CJM कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी।
मामले में हेमंत सोरेन की ओर से CJM कोर्ट के समन आदेश को High Court में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।
क्या है मामला
ED ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में ED ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को CJM कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान ED ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ED ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। ED का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।